दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चैलेंज किया गया , जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया ।
बिना आरोपी की दलील सुने जारी समन 'शून्य' माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी भी आपराधिक मामले में अदालत आरोपी का पक्ष सुने बिना समन जारी नहीं कर सकती।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने पर समन और प्रक्रिया पूरी तरह अमान्य मानी जाएगी।
ये फैसला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर आया है।
Editor- Amit Jha
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