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Mumbai : तोता जंगली जानवर क्यू नही ? कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, तोंता से होने वाले नुकसान का भी मुवाबजा देना ही होगा ।

दरसल , बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसे एक मामले मे सुनाया दिलचस्प फैसला, सरकार को लगाई फटकार ।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने फैसला दिया कि तोते भी जंगली जानवरों की श्रेणी में आते हैं और उनके कारण फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। वर्धा के किसान महादेव डेकाटे के 200 अनार के पेड़ तोतों से प्रभावित हुए थे, जिस पर अदालत ने 40,000 रुपये देने का आदेश दिया कोर्ट ने कहा कि केवल कुछ जानवरों तक मुआवजा सीमित करना गलत है। यह फैसला किसानों के अधिकार और वन्यजीव संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना गया। Editor- Amit Jha

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