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Delhi : एक बार आरक्षण चुन लिया फिर जेनरल का लाभ नही मिलेगा ।

एक बार आरक्षण का लाभ लेने पर नहीं कर सकते जनरल सीट पर दावा', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की पात्रता को लेकर अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया कि आरक्षित सीट के लिए आवेदन करने और लाभ लेने के बाद उम्मीदवार जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता। भले ही उसको मिले अंक सामान्य वर्ग के छात्रों के बराबर हों। उसका दावा आरक्षित सीट पर ही रहेगा। Editor- Amit Jha

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