भारतीय रलवे ने टिकट कैंसिल करने का नियम बदल दिया है
टिकट कैंसिल के नियम मे बदलाव के लिए रेल मंत्रालय ने एजेंट्स से पूछा ।
क्या नियम बनाए की रेल और एजेंट्स दोनो को हो लाभ।
जनता के नुकसान और एजेंट्स के लाभ का पूरा ध्यान रखने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद स्वीकार किया है कि यह नियम बदला गया है ताकी एजेंट्स को अधिक लाभ मिल सके जनता को टिकट का और एक्सट्रा पैसा देना परे ।
अब ट्रेन छूटने में 8 घंटे बचे हैं और टिकट कैंसिल किया तो कोई रिफंड नहीं
पहले ट्रेन छूटने के 4 घंटे बचे हैं और टिकट कैंसिल किया तो कोई रिफंड नहीं मिलता था
अब 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करने पर मामूली चार्ज लगेगा और पूरा पैसा वापस
पहले 48 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करने पर मामूली चार्ज लगता था और पूरा पैसा वापस ।
Editor- Amit Jha
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